Pan Card New Rule – अगर आपके पास भी पैन कार्ड है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने पैन कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसे हर नागरिक को फॉलो करना अनिवार्य है। खासकर वो लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं, बैंक से जुड़े काम करते हैं या किसी भी तरह का बड़ा लेनदेन करते हैं – उन्हें अब लापरवाही भारी पड़ सकती है।
क्या है नया नियम पैन कार्ड को लेकर
सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है। इस लिंकिंग की आखिरी तारीख सरकार ने 30 जून तय की है। पहले ये तारीख 31 मई थी, लेकिन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
अब ये आखिरी मौका है। अगर आपने इस तारीख तक पैन-आधार लिंकिंग नहीं की, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (इनऐक्टिव) हो जाएगा। इसके बाद ना आप बैंक में खाता खुलवा पाएंगे, ना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे, और ना ही कोई निवेश कर सकेंगे।
लिंक न कराने पर क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं
मान लीजिए आपने 30 जून तक लिंकिंग नहीं कराई, तो इसके कई नुकसान होंगे:
- आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे
- बैंक खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा
- म्युचुअल फंड, शेयर मार्केट, एफडी जैसे निवेश नहीं कर सकेंगे
- बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा
- कर्ज लेने या पासपोर्ट बनवाने में भी अड़चन आ सकती है
यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके और टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सके।
निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल? तो भुगतिए भारी जुर्माना
अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और फिर भी आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। ये जुर्माना इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272बी के तहत लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, कई मामलों में ये कानूनी अपराध भी माना जा सकता है।
इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, तो ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है।
कैसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक – जानिए आसान तरीका
अब बात करते हैं लिंकिंग के आसान प्रोसेस की। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से यह काम कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन चुनें
- अपना पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरें
- ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें
- सबमिट पर क्लिक करें – और बस, काम हो गया
यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। आपको कोई डॉक्युमेंट अपलोड करने की भी जरूरत नहीं होती।
कुछ लोगों को हो सकता है जुर्माना भी देना पड़े
अगर आपने पहले आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख मिस कर दी थी, तो आपको ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लिंकिंग से पहले आपको चालान नंबर 280 के तहत यह पेनल्टी भरनी होगी। फिर भी बेहतर यही है कि अब और देर न करें और तुरंत लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें।
आखिरी बात – ये काम करना अब टालना नहीं है समझदारी
पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है जो हर छोटे-बड़े वित्तीय काम में काम आता है। सरकार ने जो नियम बनाया है, वो किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि देश में पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए है। इसीलिए अब समय रहते इस काम को निपटा लेना समझदारी है।