Widow Pension Scheme – सरकार गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए लगातार योजनाएं लेकर आती रहती है, ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके और वो सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकें। ऐसी ही एक खास योजना इन दिनों चर्चा में है – विधवा पेंशन योजना। इस योजना का मकसद सिर्फ विधवा महिलाओं को ही नहीं, बल्कि उन पुरुषों को भी पेंशन देना है जो अविवाहित हैं, उम्रदराज हैं और जिनकी कोई आय नहीं है।
आज हम आपको इस योजना से जुड़ी हर जानकारी देंगे – कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, क्या-क्या दस्तावेज चाहिए, कितनी पेंशन मिलती है और आवेदन कैसे करना है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का नाम भले ही “विधवा पेंशन योजना” है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसके तहत उन अविवाहित पुरुषों को भी फायदा मिलेगा जो 45 साल से ऊपर हैं और जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है। साथ ही, ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं और जिनका दूसरा विवाह नहीं हुआ है, वो भी इस योजना का पूरा लाभ ले सकती हैं।
सरकार का मकसद है कि जो लोग अपने बुढ़ापे में अकेले हैं और आर्थिक रूप से निर्बल हैं, उन्हें हर महीने एक निश्चित राशि दी जाए ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सकें और वो दूसरों पर निर्भर न रहें।
कितनी मिलती है पेंशन?
अब बात करते हैं इस योजना के तहत मिलने वाली रकम की। ये रकम हर राज्य में थोड़ी अलग-अलग होती है, क्योंकि योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साझेदारी से चलती है। नीचे कुछ राज्यों के हिसाब से पेंशन राशि दी गई है:
- उत्तर प्रदेश: 1000 से 1500 रुपये प्रति माह, बीपीएल कार्ड जरूरी
- राजस्थान: 1500 रुपये हर महीने, अधिकतम दो बच्चों तक लाभ
- दिल्ली: 2500 रुपये प्रति माह, दिल्ली का निवासी होना जरूरी
- पंजाब: 1500 रुपये हर महीने, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी
- महाराष्ट्र: 1200 रुपये प्रति माह, गरीबी रेखा के नीचे रहना अनिवार्य
- झारखंड: 2000 रुपये हर महीने, सामाजिक कल्याण सूची में नाम जरूरी
- पश्चिम बंगाल: 750 रुपये प्रतिमाह, 40 वर्ष की उम्र और स्थायी निवासी होना जरूरी
- बिहार: 1600 रुपये हर महीने, उम्र 18 साल से ज्यादा जरूरी
ध्यान रखें कि हर राज्य की अपनी शर्तें और नियम होते हैं, इसलिए आवेदन से पहले संबंधित राज्य की वेबसाइट या सीएससी सेंटर से जानकारी जरूर ले लें।
योजना के लिए पात्रता क्या है?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दी गई शर्तों को जरूर पढ़ लें:
- महिला आवेदक विधवा होनी चाहिए और उसका दोबारा विवाह नहीं हुआ होना चाहिए।
- पुरुष आवेदक अविवाहित हो और उसकी उम्र 45 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
- आवेदक के पास आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा तय सीमा से कम होनी चाहिए।
- बीपीएल कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाती है (कुछ राज्यों में)।
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
जब आप इस योजना के लिए आवेदन करें, तो इन दस्तावेजों को तैयार रखें:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (महिलाओं के लिए)
- बीपीएल कार्ड (अगर हो तो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए:
- अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- वहां विधवा पेंशन योजना या सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का ऑप्शन चुनें।
- आवेदन फॉर्म भरें और सारे दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या या रसीद को सुरक्षित रख लें।
ऑफलाइन आवेदन के लिए:
- नजदीकी ई-मित्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- वहां से फॉर्म लें और भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करें।
- जमा करते समय आपको एक रसीद दी जाएगी, उसे संभालकर रखें।
कैसे मिलेगा पैसा?
आपका फॉर्म भरने के बाद अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। जब सारे दस्तावेज सही पाए जाएंगे, तब पेंशन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पेंशन हर महीने आएगी और इसके लिए आपको बार-बार किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी।
सरकार की यह योजना उन बुजुर्गों के लिए किसी सहारे से कम नहीं है जो अकेले हैं, विधवा हैं या जिनका कोई कमाने वाला नहीं है। अगर आपके आस-पास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस योजना के लिए पात्र है, तो उसे इसके बारे में जरूर बताएं।
याद रखें, योजना से जुड़ी कोई भी पक्की जानकारी या अपडेट पाने के लिए हमेशा अपने राज्य की सोशल वेलफेयर वेबसाइट या सीएससी सेंटर से जानकारी लें।